मध्य प्रदेश: कलशों में जमानत की रकम लेकर गए बीजेपी प्रत्याशी पर मुकदमा
सतना: मध्य प्रदेश के सतना में मैहर से भाजपा विधायक और पार्टी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ मंगलवार (6 नवंबर, 2018) को पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 और लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत केस दर्ज किया है। त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल भाजपा उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे तो उनके हाथ में कलश था, जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। देखते ही देखते कलशों की तादाद बढ़ती गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ताओं के हाथ में कलश ही कलश दिख रहे थे।
नॉमिनेशन फाइल करने के इस तरीके को कथित तौर पर धार्मिक रंग देना माना गया है। सतना के रिटर्निंग ऑफिसर और मैहर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसके ध्रुव ने भी इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार त्रिपाठी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में नारायण त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विपक्षी कांग्रेस द्वारा बिना वजह उठाया गया है। कांग्रेस ही इस मुद्दे को उठा रही है। त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
बता दें कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग में दस हजार रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है। ऐसे मे जमानत राशि के लिए भाजपा उम्मीदवार अपने क्षेत्र की जनता के पास पहुंचे और 1-1 रुपए शगुन के रूप में इकट्ठा किए। कुल 17 हजार इकठ्ठे हुए। जनता से मिले 1-1के सिक्कों को मिलाकर उन्होंने जमानत की राशि 10 हजार रुपए जमा किए। कुल 12 कलशों में ये सिक्के रखे गए थे।