राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप लगानेवाले सना को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी को लेकर केस दर्ज करानेवाले व्यवसायी सतीश सना को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। सतीश सना ने जान से मारने की शिकायत कर कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सना की शिकायत के बाद ही सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में शिकायतकर्ता व्यापारी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने जांच में सना को शामिल होने के लिए सीबीआई की तरफ से भेजे गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हैदराबाद के व्यावसायी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख करते हुए पुलिस सुरक्षा देने और जांच के लिए सीबीआई की तरफ से समन किए जाने पर रोक की मांग की थी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने सना के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा सना की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी।