नई दिल्ली: भीमा-कोरेगांव मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंदी से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने नवलखा की ट्रांजिट रिमांड संबंधी निचली अदालत के फैसले को खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नवलखा की नजरबंदी खत्म करते हुए कहा कि उनकी हिरासत 24 घंटे को पार कर गई और इसकी इजाजत नहीं है।

नवलखा उन पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने 28 अगस्त को पूरे देश में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन पर आरोप लगाया था कि इन लोगों के प्रतिबंधित नकस्ली समूह से संबंध हैं। इसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को उन्हें पुणे ले जाने से रोक दिया और उन्हें नजरबंद रखने का आदेश दिया।