पंजाब: हर सरकारी कर्मचारी का डोप टेस्ट हुआ अनिवार्य
नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर स्तर पर डोप टेस्ट अनिवार्य कराने का आदेश दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस बाबत तौर-तरीकों पर काम करने और इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में शरीर में नशीले पदार्थ की जांच अनिवार्य रूप से किये जाने का आदेश दिया। उन्होंने सालाना मेडिकल जांच कराने का भी आदेश दिया जो कुछ कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के अनुरूप जरूरी है। बता दें कि पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। पंजाब में ड्रग्स तस्करों को लेकर अमरिंद सिंह की कैबिनेट ने सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है।
इस कदम का लक्ष्य है कि यह सजा इस जघन्य अपराध के लिए प्रतिरोध का काम करेगी। मादक पदार्थ से पंजाब और कई अन्य स्थानों पर युवकों की जिंदगी नष्ट हो रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र को औपचारिक रूप से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
पंजाब के कई हिस्सों में मादक पदार्थों के ओवरडोज से युवकों की मौत को लेकर आक्रोश है और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक जुलाई से राज्य में 'ब्लैक वीक एगेंस्ट चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों की रोजाना आधार पर समीक्षा करने के लिए अवर मुख्य सचिव (गृह) एन एस काल्सी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल बनाया गया है।