बाकी दो दोषियों को 20-20 साल की क़ैद
नई दिल्ली: आसाराम को नाबालिग से रेप का ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. आसाराम एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में क़रीब 5 साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद था. इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया. इस मामले में आसाराम के साथ दो और लोगी को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में कुल पांच लोग आरोपी थें, जिनमें दो लोगों को बरी कर दिया गया है. आसाराम रेप केस में फैसला सुनाने के लिए कोर्ट जेल में ही लगा और वहीं फैसला सुनाया गया. पुलिस ने आसाराम रेप में उनके सेवादारों के ख़िलाफ़ नवंबर 2013 में चार्जशीट दाख़िल की थी. इस केस में कुल 58 गवाहों ने गवाही दी. आसाराम के ख़िलाफ़ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया उसमें उम्रक़ैद तक की सज़ा हो सकती है. प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जोधपुर को किले में तब्दील कर दिया है. पूरे शहर में धारा 144 लागू है. पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान फ़्लैग मार्च कर रहे हैं. हर आने-जाने वालों की तलाशी ली जा रही है. आसाराम के जोधपुर आश्रम को भी ख़ाली करा लिया गया है.

आसाराम को दोषी करार दिये जाने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि, ‘आसाराम दोषी करार दिए गए। हमें इंसाफ मिला है। इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं।’ वहीं आसाराम की प्रवक्ता ने कहा कि हम आगे की कार्रवाई के लिए अपने लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं, हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की द्वारा कथित तौर पर आसाराम बापू पर जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए गए थे। जिस समय पीड़िता आश्रम में रह रही थी, वह 16 साल की थी। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था, जिसे बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आसाराम पर पॉक्सो और एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कानून की धाराएं लगाई गई हैं। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।