नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पाॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि वह पाॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन की तैयारी कर रही है. इस एक्‍ट में बदलाव के बाद 0-12 साल की बच्‍चियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की गई है.

जानकारी के अनुसार, पाॅक्‍सो एक्‍ट में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा की वह बच्‍चियों के साथ रेप के बढ़ते मामले को रोकने के लिए कानून में किस तरह का बदलाव कर रहे हैं. इस पर सरकार ने बताया कि पाॅक्‍सो एक्‍ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. इस संशोधन के बाद 0 से 12 साल की बच्‍चियों के साथ रेप और अपराध के मामले में अब मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है.

बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चा यौन अपराध का शिकार बनता है और पिछले 10 सालों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में 500 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है.

आज जारी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा महज पांच राज्यों में दर्ज किए गए. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

इसमें कहा गया, "पिछले 10 सालों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में 500 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई और 2016 में 1,06,958 मामले सामने आए जबकि 2006 में यह संख्या 18,967 थी."