नई दिल्ली: सरकारी योजनाओं से आधार को लिंक कराने के लिए 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है. सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून तय की है. आपको बता दें कि इससे पहले आधार से पैन लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई थी.इसे भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. इस फैसले से मनरेगा, पीडीएस जैसी स्कीम्स के लाभार्थियों को फायदा मिलेगा.

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. इसके जरिए विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स को पैसा भारत सरकार के खजाने से सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जमा कराया जाता है.

सीबीडीटी ने भी हाल में आधार नंबर को पैन से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी. पहले यह तारीख 31 मार्च थी. सीबीडीटी ने चौथी बार समय सीमा बढ़ाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को बैंक खातों व मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विभिन्न स्कीम्स का पैसा प्राप्त करने के लिए 12 अंकों का आधार नंबर उनसे जोड़ने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद एक याचिका दायर कर वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी यह समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाने की मांग की गई थी.