सपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें, जा सकते हैं जेल
न्यायालय के आदेश पर सात माह बाद दर्ज हुआ मुकदमा
सुलतानपुर। जिले के इसौली से दूसरी बार समाजवादी पार्टी से चुने गए
विधायक की मुश्किले बढ़ सकती हैं क्योंकि न्यायालय की सख्ती और आदेश के
बाद सपा विधायक सहित चार लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में दलित उत्पीड़न,
जानलेवा हमले व साजिश करने का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है । न्यायालय
के आदेश के बावजूद मुकदमा दर्ज करने में हीलाहवाली कर रही नगर कोतवाली को
अदालत की सख्ती के बाद अन्ततः मुकदमा दर्ज करना पड़ा ।
मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित नवजीवन हास्पिटल के पास का
है । जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए पीपरपुर थाना क्षेत्र के देहली
मुबारकपुर निवासी दलित रामसुख ने आरोप लगाया है कि वह 02 नवम्बर 2016 की
सुबह करीब 9.30 बजे पड़ोसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर
बैठकर एसडीएम सदर के न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहा था ।
इसी दौरान जैसे ही वह दोनों नवजीवन हास्पिटल के निकट ओवरब्रिज पर पहुंचे
ही थे कि उसी के गांव के यार मोहम्मद, अबू सहमा उर्फ तक्कू खां तथा एक
अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आये और जातिसूचक गालियां देते हुए रामसुख
पर तमंचे से फायर झोंक दिया । गोली रामसुख के सिर में लगी जिससे वह
गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा । फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे राहगीरो
ंने घायल रामसुख को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी जान बची । इस घटना के
सम्बन्ध में रामसुख ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर
दी थी । लेकिन पुलिस ने गोली लगने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था ।
इसके पीछे रामसुख का आरोप है कि सभी हमलावर सपा विधायक अबरार अहमद का
रिश्तेदार बताया और उन्हें घटना का साजिशकर्ता बताया । नगर कोतवाली पुलिस
द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर रामसुख ने न्यायालय की शरण ली और मुकदमा
दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर न्यायालय ने सात माह
पूर्व मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया । लेकिन पुलिस ने सात माह बाद भी
विधायक व अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने से परहेज करती रही। जिस पर
दलित रामसुख के अधिवक्ता ने स्पेशनल जज एससी एसटी एक्ट की अदालत में
अर्जी देकर न्यायालय के आदेश का पालन कराने की मांग की ं। जिस पर अदालत
ने कड़ा रूख अपनाते हुए रिपोर्ट तलब की । न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब किए
जाने के बाद सांसत में पड़ी पुलिस ने सपा विधायक अबरार अहमद, यार मोहम्मद,
अबू सहमा व एक अन्य के विरूद्ध धारा 307, 504, 506 भा.द.वि. एवं
3(2)(5)एससी एसटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया । जिसकी विवेचना सीओ सिटी
श्यामदेव द्वारा की जा रही हैं ।