SC ने पूछा, 2G केस की जांच में कौन बन रहा है बाधक
नई दिल्ली: 2G मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बचे मामलों की जांच छह महीने में पूरी करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि ये देश के लिए एक अहम मामला है और देश को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता. इतने साल बाद भी आखिरकार जांच पूरी क्यों नहीं हुई. आखिर कौन है जो जांच में बाधा बना हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार साल के बाद कोर्ट के पास ये मामला आया है. इस मामले में CAG ने जो सवाल उठाए थे उनके सवाल देश को चाहिए. चाहे कोई भी नतीजा निकले और कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. इस मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.
वहीं एमिक्स क्यूरी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि मेन मामला खत्म हो चुका है और ए राजा समेत सब आरोपी बरी हो चुके हैं. एयरसेल मैक्सिस केस में सीबीआई और ईडी के दो मामले बचे हैं. इस मामले में मलेशियाई नागरिक अनंतकृष्ण जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं. उनके खिलाफ समन और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया, रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया गया. मलेशियाई सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है.