SC ने बहाल की शादी हादिया की शादी
नई दिल्ली : केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले मे कहा कि हादिया और शफीन जहां की शादी वैध है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें हादिया की शादी को अवैध करार दे दिया गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को कहा है कि अगर उसके पास मानव तस्करी से संबंधित कोई सबूत है तो वह इस मामले में जांच जारी रख सकती है.
बता दें कि केरल की अखिला उर्फ हादिया के पति शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हादिया को उसके हवाले किया जाए. हादिया शादी से पहले अखिला थी. शफीन जहां का आरोप है कि उसने अखिला से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है.
जबकि अखिला के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी को किसी ने बहका दिया है और वह जिहाद के लिए सीरिया जाना चाहती है. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया की शादी रद्द करते हुए उसे उसके पिता के हवाले कर दिया था.
इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को आतंकी कनेक्शन की जांच करने के आदेश दिए थे. पुलिस की जांच में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. अखिला फिलहाल अपने पिता के साथ रह रही है. शफीन जहां का कहना है कि अखिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है. उन लोगों का सीरिया जाने का कोई इरादा नहीं है.
इसी मामले में केरल में लव जिहाद को लेकर लगातार चर्चा में चल रही हादिया के पिता अशोकन ने हादिया द्वारा दाखिल किए गए एक शपथपत्र के जवाब में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हादिया का 'शारीरिक के साथ-साथ मानसिक' तौर पर भी अपहरण किया गया है. यह बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद सामने आई थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एनआईए हादिया केस के वैवाहिक पक्ष की जांच नहीं कर सकती है.
अशोकन ने कहा कि जब मेरी बेटी का मानसिक व शारीरिक स्तर पर अपहरण किया जा रहा हो, तो चुपचाप नहीं बैठा जा सकता. उन्होंने कहा कि उनकी योजना थी कि हादिया को देश के बाहर भेजकर उसे 'सेक्स स्लेव' या 'मानव बम' की तरह उसका प्रयोग किया जाए.