हाफिज सईद की कथित क़ैद से मिली रिहाई
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की रिहाई का आदेश दिया है। वह जनवरी से नजरबंद था। नजरबंदी की मियाद को तीन महीने बढ़ाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने बुधवार को सईद की रिहाई का आदेश दिया। बोर्ड ने कहा, ''अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है।"
पिछले महीने बोर्ड ने सईद की हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की इजाजत दी थी और यह मियाद इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। बोर्ड के आदेश के बाद सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस साल 31 जनवरी को सईद और चार साथियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को पंजाब की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून-1997 और आतंकवाद विरोधी कानून की चौथी अनुसूची के तहत 90 दिनों के लिए नजरबंद किया था।
न्यायिक बोर्ड ने पंजाब प्रांत की एक सरकार के अनुरोध को ठुकरा दकिया। सरकार ने एक न्यायिक बोर्ड से कहा था कि सईद को नजरबंदी से रिहा करने की स्थिति में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को सईद को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश किया और उसकी नजरबंदी की मियाद तीन महीने और बढ़ाने की मांग की।
राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड के समक्ष कहा कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हम आग्रह करते हैं कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।' गौरतलब है कि सईद के चार साथियों को अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में रिहा कर दिया गया था। अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है।