शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता को जेल और जुर्माना
भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनके परिजन पर लगाये गये आरोपों के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में स्थानीय अदालत ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के. के. मिश्रा को आज (17 दिसंबर) दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री एवं उनके परिजन पर लगाये गये मिश्रा के आरोपों को निराधार पाया और झूठे आरोप लगाने के लिए मिश्रा को दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने मिश्रा को 25,000 रूपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि, अदालत ने मिश्रा को सजा सुनाने के तुरंत बाद ही 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं इस केस में फैसला आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृत में एक श्लोक ट्वीट किया। इस श्लोक का अर्थ होता है, ‘ सत्य के बल पर पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही पवन चलता है, सब सत्य पर आधारित है।