हार्दिक पटेल की जमानत याचिका मंजूर
नई दिल्ली: पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के नेता हार्दिक पटेल आज गुजरात में महेसाणा जिले के विसनगर तालुका की एक अदालत में पेश। यहां अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
23 जुलाई 2015 को विसनगर में पाटीदार समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर निकाली गयी एक रैली के दौरान भड़की हिंसा में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ तथा वाहनों को आग लगाने से जुड़े इस मुकदमे में हार्दिक को गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल 11 जुलाई को जमानत मंजूर की थी। विसनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लगातार तीन तारीखों पर गैरहाजिर रहने के कारण हार्दिक के अलावा इस मामले में कुल 19 आरोपियों में से एक अन्य तथा पाटीदारों के एक अन्य संगठन सरदार पटेल ग्रुप के प्रमुख लालजी पटेल के खिलाफ कल बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किया था।
हार्दिक पटेल की पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की गयी। हार्दिक के वकील राजेन्द्र पटेल ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल व्यस्तता के कारण निर्धारित तिथियों पर न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। इस मामले में शुरू में हार्दिक समेत सात आरोपी थे पर बाद में जांच के क्रम में 11 और आरोपी बनाये गये। हार्दिक पर अगस्त 2015 में हिंसक आंदोलन को लेकर राजद्रोह के दो मामलों समेत आधा दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने कल ही गुजरात में चुनाव तिथियों की घोषणा की और कल ही हार्दिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया गया। गुजरात में नौ और 14 दिसम्बर को मतदान होगा और 18 दिसम्बर को मतों की गिनती की जायेगी।