सिद्धार्थ नारायण की याचिका पर सूचना आयुक्त ने जारी किये सख्त आदेश
लखनऊ: RTI एक्टीविस्ट सिद्धार्थ नारायण द्वारा पुलिस विभाग से छः बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना पर कोई कार्रवाई न होने पर सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट सख्त आदेश जारी किये हैं |
गौरतलब है कि सिद्धार्थ नारायण ने लखनऊ पुलिस से छः बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी एवं पूर्णतया नई नियमावली-2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत याचिका दायर की थी। सूचना पुलिस विभाग की एस0आर0 फाइल से सम्बंधित थी। एस0आर0 फाइल पुलिस की पर्यवेक्षण आख्या होती है और उसको सुरक्षित रखने की कोई समय सीमा नहीं होती है। पुलिस विभाग के कुछ अभिलेख अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में रखे जाते है एवं डिजिटल इण्डिया के जमाने में इस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा कि किसी भी क्राइम केस की पर्यवेक्षण उच्च अधिकारीगण द्वारा एस0आर0 फाइल के जरिये ही की जाती है। अत्यन्त खेद का विषय है कि वादी द्वारा मांगी गई पर्यवेक्षण आख्या व पर्यवेक्षण रजिस्टर की कोई भी प्रति अभी तक पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं की गयी है। पुलिस विभाग से आयोग में उपस्थित एक दरोगा द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब न दिये जाने की स्थिति में सूचना आयुक्त ने समय देते हुए स्पष्ट आदेश जारी किये है कि अगली तिथि से पूर्व वादी को अपने सूचना के क्रम में पूर्णतया सूचना की सर्टिफाइड काॅपी पुलिस विभाग देगा अन्यथा की स्थिति में ये स्पष्ट करेगा कि एस0आर0 पत्रावली के न मिलने क्या कारण है एवं यदि इसकी समय सीमा से सम्बंधित कोई नवीन शासनादेश है तो उसकी एक प्रति माननीय आयोग व वादी को दी जायेगी। वाद की अगली तिथि 25 जनवरी 2018 है।