खुले में शौच करने पर पंचायत ने ठोका 75 हज़ार का जुर्माना
बैतूल: खुले में शौच जाने की वजह से एक परिवार पर 75000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है । मामला मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बैतूल का है । बैतूल के आमला विकास खंड के गांव रंभाखेड़ी की ग्राम पंचायत ने एक परिवार पर खुले में शौच जाने पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
रंभाखेड़ी पंचायत के रोजगार सहायक कुंवरलाल ने बताया, गांव के साहू परिवार के 10 सदस्य प्रतिदिन खुले में शौच करते थे । पंचायत ने कई बार समझाया लेकिन उन्होंने खुले में शौच जाना बंद नहीं किया तो सरपंच रामरतीबाई के निर्देश पर इस परिवार को प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक माह का 75,000 रुपये जुर्माना तीन दिन में अदा करने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा गांव के 43 अन्य लोगों को चेतावनी दी गई है।
उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस दिये गये हैं उन्हें पूर्व खुले में शौच नहीं जाने हेतु चेतावनी दी गई थी साथ ही एक माह का समय भी दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर परिवार के 10 सदस्यों पर जुर्माना लगाया गया है।
पंचायत ने नोटिस जारी करने से पहले इन्हें कई बार चेतावनी दी लेकिन इन लोगों ने अपने घरों में शौचालयों नहीं बनवाए । पंचायत के इस फ़ैसले से गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है । अब जिनके घरों में शौचालय नहीं है वो भी शौचालय बनवाने शुरु कर दिए हैं ।