सोने पर 3 प्रतिशत, पैकेजिंग फ़ूड पर 5% जीएसटी की दर तय
नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने सोने और कुछ अन्य वस्तुओं पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि सोने पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स की इस दर से सोने की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. अभी सोने पर करीब 2 फीसदी टैक्स – 1 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 1 फीसदी वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लगता है. हालांकि कुछ राज्यों में वैट की दर थोड़ी अधिक है.
जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत पैकिंग वाले खाद्य उत्पादों पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा. बिस्कुट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. बीड़ी पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा, लेकिन इस पर कोई उपकर नहीं लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि तेंदू पत्ते पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. जीएसटी के तहत सोलर पैनल पर पांच प्रतिशत कर लगेगा.
उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद मुनाफा-रोधी उपबंध से जुड़ी शिकायतों पर विचार के लिए समिति गठित करेगी. जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही सभी राज्य 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गए हैं.
जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं के लिए 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की थीं. इसके अलावा अहितकर तथा लग्जरी उत्पादों पर 28 प्रतिशत की ऊंची कर दर के अलावा उपकर भी लगाया गया था.