विधायक मर्डर केस में पूर्व RJD सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली: बीस साल से ज्यादा पुराने विधायक मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह को मंगलवार (23 मई) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रभुनाथ सिंह के साथ उनके दो सहयोगियों को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद और आरजेडी नेता हैं। उनपर विधायक अशोक सिंह की हत्या का मामला चल रहा था। इसमें उन्हें 18 मई को दोषी करार दिया गया था। प्रभुनाथ सिंह को झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मशरक से विधायक अशोक सिंह की हत्या 23 साल पहले साल 1995 में हुई थी।
अशोक सिंह उस वक्त जनता दल से विधायक थे। उनपर 1991 में भी हमला हुआ था लेकिन उसमें वह बच निकले थे। लेकिन 1995 में उनका मर्डर कर दिया गया। प्रभुनाथ सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से हार गए थे। उन्हें बीजेपी के जनार्दन सिंह ने हराया था। प्रभुनाथ सिंह को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है।
हजारीबाग कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह के साथ उनके भाई दीनाथ सिंह और रितेश सिंह को दोषी ठहराया था। रितेश पूर्व मुखिया थे।