नई दिल्ली: निर्भया के चारों गुनहगारों की फांसी की सजा बरकरार, SC ने कहा- ये माफी लायक नहीं निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला आ गया है. कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है.

निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला आ गया है. कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है. दोषी मुकेश, विनय, अक्षय व पवन की अपील खारिज हो गई है. साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को माना "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर". जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आज ये फैसला सुनाया है.

16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ दिल्ली में गैंगरेप हुआ था. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में सितंबर 2013 में 6 दोषियों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में बरकरार रखा. इनमें से एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर ही फांसी लगा ली थी. जबकि एक और दोषी नाबालिग होने के कारण अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर चुका है.