पहलू खान की हत्या को राजस्थान के गृह मंत्री ने सही सजा बताया
नई दिल्ली: राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कहा है कि पहलू खान के पास गाय को ले जाने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने रविवार (9 अप्रैल) को दिल्ली में कहा कि एक सब डिविजनल ऑफिसर के अलावा कोई और दूसरा अधिकारी गाय को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। पहलू खान को राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों ने कथित रुप से पीटा था जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। गुलाब चंद कटारिया ने पहलू खान के परिवार वालों के इस दावे को खारिज किया कि उसे अवैध रुप से गाय की तस्करी का आरोपी बताया जा रहा है। कटारिया ने कहा कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पहुंची तो हमलावर भागा गये, इसके बाद पुलिस ने पहलू खान को अस्पताल में भर्ती कराया। उसी दिन हत्या के प्रयास के आरोप में कथित गौरक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, बाद में जब पहलू खान की मौत हो गई तो केस हत्या आईपीसी की धारा 302 यानी की हत्या का आरोप में तब्दील हो गया। राजस्थान के गृहमंत्री ने कहा कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है।
बता दें कि इस मामले में पहलू खान के खिलाफ भी अवैध रुप से गायें ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। FIR में लिखा है कि उसके पास गाय की खरीद के वैध दस्तावेज नहीं थे। लेकिन पहलू खान के परिवार वालों का कहना है कि पहलू खान ने हमला करने वालों को गाय की खरीद का रसीद भी दिखाया था, बावजूद इसके वो पहलू खान की पिटाई करते रहे। गृह मंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के आरोपों को भी खारिज किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी कानून तोड़ता है उसे दंडित किया जाएगा। कटारिया ने कहा कि वह जरुर गायों को अवैध तरीके से ले जा रहा होगा, इसलिए उसे सजा मिली।कटारिया के मुताबिक वह इस केस में दोनों पक्षों पर कार्रवाई करेंगे।
शुक्रवार (7 अप्रैल) को राजस्थान सरकार ने अलवर मामले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था।