टल्ली ड्राइवरों पर अब होगा 10 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली: शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में लोगों को महंगा पड़ेगा। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी यह 2000 रुपये था। इस संबंध में लोकसभा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पेश करते हुए कहा कि वर्ष 1988 के मोटर यान कानून में 30 साल बाद संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने बिल को जल्द से जल्द पारित करने की सदन से अपील की। उन्होंने शराब पीकर होने वाले हादसों के लिए कम प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से लेकर यातायात नियमों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता में यातायात नियमों के प्रति न सम्मान है और न ही डर।
गडकरी ने बताया कि बिल में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई-गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है और एक व्यक्ति चार राज्यों में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि लोग अब घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कंप्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि नेता, अभिनेता या पत्रकार चाहे कोई भी हो, सभी को परीक्षा देकर ही लाइसेंस मिल सकेगा।