अजमेर ब्लास्ट: NIA की रिपोर्ट कोर्ट ने उठाये सवाल, कहा-आपकी क्लीन चिट का कोई मतलब नहीं
नई दिल्ली: अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आरोपी इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट में क्लीन चिट दे दी. हालांकि कोर्ट ने एनआईए को सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया कि आपके रिपोर्ट में लिख देने से क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी. कोर्ट ने साफ़ कहा कि जांच एजेंसी पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करे उसके बाद क्लीन चिट पर किसी तरह की बात की जा सकती है.
एनआईए कोर्ट ने सोमवार को जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए. इस रिपोर्ट में एजेंसी ने साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार को अजमेर ब्लास्ट मामले में क्लीन चिट दे दी है.
एनआईए कोर्ट में सोमवार को अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी. इस रिपोर्ट में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दी है. अब कोर्ट इस रिपोर्ट पर सुनवाई 17 अप्रैल को करेगी, जिसमें तय करेगी कि इस रिपोर्ट का क्या करना है. कोर्ट ने इस मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना चुका है.
कोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद एनआईए ने कोर्ट में इंद्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा, रमेश और जयंती दास के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. अब कोर्ट इस रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को सुनवाई की तारीख दी है. बता दें कि बेस्ट बेकरी कांड के आरोपी रमेश और जयंती दास की मौत पहले ही जेल में हो चुकी है.