नई दिल्ली: सरकार के नए फैसले के बाद अब पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। इससे पहले गैस सब्सिडी लेने के लिए नियमों में बदलाव किया था जिसमें उपभोक्ता को अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना था। इसके बाद सब्सिडी उसके अकाउंट में जाएगी।

बैंकों ने भी अपने खाताधारकों को आधार से लिंक करने के सख्त निर्देश दिए। बैंकों ने साफ कर दिया था कि अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड लिंक न होने पर खातों से लेनदेन बंद किया जा सकता है। इस बारे में केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी किए गए। खाताधारकों को 31 मार्च तक यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है।

आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान आखों की रेटीना, अंगुलियों और अंगूठे के निशान से की जाती है। बैंक खातों में एक बार आधार कार्ड संख्या दर्ज होने पर उन्हें एक पोर्टल पर लाना बेहद आसान हो जाएगा। आयकर विभाग सहित अन्य सरकारी एजेंसी किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के माध्यम से उसके तमाम बैंक खातों की जानकारी जुटा सकेगी।