नयी सरकार के लिए राज्यपाल ने भंग की सोलहवीं विधान सभा
लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज तत्काल प्रभाव से सोलहवीं उत्तर प्रदेश विधान सभा जो दिनांक 8 मार्च, 2012 को गठित की गयी थी, के विघटन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल ने ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
सत्रहवीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये सामान्य निर्वाचन सात चरणों में सम्पन्न हुआ था तथा नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम दिनांक 14 मार्च, 2017 को अधिसूचित कर दिये गये है। आज आयोजित मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्रहवीं विधान सभा अपना कार्य विधिवत तभी कर सकेगी जबकि सोलहवीं विधान सभा का विघटन कर दिया जाय, जिस पर राज्यपाल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।