सुलतानपुर: दुष्कर्म मामले में सात वर्ष एवं 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
न्यायालय ने उक्त मामले में 20 हजार रूपये पीड़िता को भी देने का दिया आदेश
सुलतानपुर। दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी
एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसे स्पेशल जज जमाल मसूद
अब्बासी ने सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
सुनाई है। अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को
भी देने का आदेश पारित किया है।
मामला कूरेभार थानाक्षेत्र के सेवरा गांव का है। जहां के रहने वाले आरोपी
अजय वर्मा सुत राम समुझ वर्मा के खिलाफ 24 मई 2012 की घटना बताते हुए
पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक आरोपी अजय वर्मा
ने वादी की पुत्री को आम का लालच देकर अपने घर पर बुलाया और दरवाजा बंद
करके जबरन उसकी इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया। इस मामले में विचारण के
दौरान अभियोजन अधिकारी आरके मिश्रा ने 6 गवाहों को परीक्षित कराया। वहीं
बचाव पक्ष ने सफाई साक्ष्य में दो गवाह एवं अन्य तर्कों को पेश किया।
तत्पश्चात स्पेशल जज जमाल मसूद अब्बासी ने आरोपी अजय वर्मा को दोष सिद्ध
ठहराते हुए उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की
सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से ही पीड़िता को 20 हजार रूपये
प्रदत्त किए जाने का अदालत ने आदेश दिया है। मालूम हो कि इस प्रकरण में
घटना के बाद से ही आरोपी अजय वर्मा जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध
है, जिसकी जमानत जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक खारिज की जा चुकी है।