फिल्म के बीच में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि फिल्म के बीच में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान फिल्म शुरू होने से पहले बजाना जरूरी है और उस वक्त दर्शकों का खड़ा होना भी जरूरी है.
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले ही ये अनिवार्य किया था कि देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा राष्ट्रगान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा भी होना होगा. कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाया जाना चाहिए.
फिल्म के बीच में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होना जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि फिल्म के बीच में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान फिल्म शुरू होने से पहले बजाना जरूरी है और उस वक्त दर्शकों का खड़ा होना भी जरूरी है.
इसके अलावा देश की शीर्ष अदालत ने सख्त हिदायत दी थी कि सिनेमा में ड्रामा पैदा करने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. राष्ट्रगान का किसी भी तरह का नाट्य रूपांतरण नहीं करने का भी निर्देश दिया गया था. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान को छापा या दर्शाया नहीं जाए.