बैंककर्मियो ने खाते से निकाला रुपया, मुकदमा दर्ज
अमेठी। बाज़ार में बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा शुकुल बाज़ार के बैंक प्रबंधक व कैशियर सहित चार लोगो पर धोखाधड़ी कर एक ग्राहक के खाते से 185000 रूपये निकालने के आरोप में 420 का मुकदमा स्थानीय थाना पर पीड़ित के शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खाते का संचालन विडाल से होता था तथा चेक हेतु प्रार्थना पत्र दिया था । इसी बीच अचानक बीजा आने के कारण 23 मार्च 2015 को सउदी चला गया । लगभग डेढ वर्ष बाद 19 अक्टूबर 2016 को आया । चेकबुक बैक के अनुसार रजिस्ट्री से भेजी गयी थी। जिसे डाक विभाग के राजेश तिवारी व बैंक की कार्यशैली से किसी अन्य को प्राप्त करा दिया गया। पीड़ित खाता धारक बैंक 19 दिसम्बर 2016 को गया तो पता चला कि एक लाख 85000 भुगतान हो चुका है। जबकि पीड़ित को डाक विभाग से चेक प्राप्त भी नहीं हुआ था । बैंक के विवरण के अनुसार पीड़ित जमीर सिद्दीकी के खाते से 6 अक्टूबर 2015 को मु. सईद पुत्र मु. ताहा के बैंक आफ बड़ौदा शाखा दौलतपुर ऐंधी गौरीगंज के खाता सं. 475501/24 को चेक नं 014 द्वारा 80000/- अस्सी हजार रूप्ये भेजा गया । पुनः मु. सईद पुत्र मु. ताहा उपरोक्त के खाते से पीड़ित के खाते में दिनॉक 12 अक्टूबर 2015 को शिकायतकर्ता के खाते में 80000/- अस्सी हजार रूप्ये वापस आया , दिनॉक 23 अक्टूबर 2015 को 150000/- एक लाख पच्चास हजार रूप्ये चेक नं. 06 से रिजवाना के नाम जरिए चेक नकद भुगातन शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा शुकुल बाजार से हुआ है दूसरी बार 31 अक्टूबर 2015 को चेक नं. 08 से 35 हजार रूप्या रिजवाना के नाम नकद भुगतान किया गया है, पीड़ित जमीर सिद्दीकी का आरोप है कि डाक द्वारा चेक बुक प्राप्त नही हुयी ऐसे में भुगतान चेक पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से भुगतान हुआ है। तत्समय बैंक प्रबन्धक जगदीश स्वारूप श्रीवास्तव एवं कैशियर उमर मिर्जा बेग शाखा शुकुल बाजार व ब्रान्च पोस्ट आफिस किशनी पोस्ट मैन राजेश तिवारी उर्फ नन्हे पुत्र सुमेर तिवारी ग्राम दूधाधारी किशनी ंआदि की मिली भगत और सॉठ-गाठ करके फर्जी तरीके से जाल साजी द्वारा अनैतिक विधि व्यवस्था के विपरीत अन्जाम किया गया है। वही पीड़ित ने शाखा प्रबंधक, कैशियर, पोस्ट सहित रिजवाना अज्ञात चार लोगों पर धोखाधडी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। बजरशुकुल पुलिस का कहना है मामले की छानबीन चल रही है।