राज्यपाल ने 105 वर्ष के कैदी की रिहाई के आदेश दिये
लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज जिला कारागार गोरखपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 105 वर्षीय बंदी चैथी पुत्र स्व0 कुंजल की कारागार से समय पूर्व रिहाई के आदेश दिये हैं। राज्यपाल ने बंदी के अत्यन्त वृद्ध होने, कारागार अवधि में उसके अच्छे आचरण, राज्य सरकार द्वारा की गयी समय पूर्व रिहाई की संस्तुति एवं विशेष श्रेणी का मामला पाते हुये ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त अपनी सांविधानिक व संप्रभु शक्तियों का प्रयोग कर रिहाई के आदेश पारित किये हैं।
उल्लेखनीय है कि बंदी चैथी पुत्र स्व0 कुंजल निवासी गोरखपुर ने पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर 25 जुलाई, 1979 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा 8 जुलाई, 1982 को उसे भारतीय दंड विधान के धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। बंदी चैथी अब तक 10 वर्ष से अधिक की अपरिहार तथा 12 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काट चुका है।