चुनाव बाद बजट पेश किए जाने वाली याचिका तत्काल सुनवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका आने पर व्यवस्था दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है.
चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दी नहीं है, हम इस मामले को जब सुनेंगे और देखेंगे. वकील ML शर्मा ने याचिका में कहा है कि कानून के हिसाब से बजट नए वित्तीय सत्र में होता है. पांच राज्यों में चुनाव होने हैं इसलिए सरकार को रोका जाए. बजट 1 फरवरी को पेश होना है. याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को कहा जाए कि बीजेपी की मान्यता को रद्द किया जाए.