पासपोर्ट बनवाने के नियम हुए आसान, घटी दस्तावेजों की संख्या
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियमों को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। अब जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पॉलिसी बांड या लाइफ इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज भी जिनपर जन्म तिथि अंकित हो, मान्य होंगे। मान्यता प्राप्त स्कूलों से मिलने वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी), स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और आखिरी शिक्षा का प्रमाणपत्र भी जन्मतिथि के लिए मान्य होगा। अभी तक 26 जनवरी 1989 के बाद जन्मे लोगों को जन्म प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होता था। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शुक्रवार को पासपोर्ट के लिए नए नियमों को जारी किया।
नाबालिगों के पासपोर्ट माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज से ही बन जाएंगे। यह व्यवस्था महिला व बाल विकास मंत्रालय व विदेश मंत्रालय की एक अंतरमंत्रालयीय समिति की सिफारिश पर हुई है। इसमें कहा गया था कि अकेले रह रही महिलाओं को अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होती है। शादीशुदा लोगों को पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत भी समाप्त कर दी गई है। साधु-संत अपने माता पिता की जगह गुरु का नाम दे सकेंगे। इसके साथ इन्हें अपना एक पहचान पत्र और स्वयं का घोषणा पत्र भी देना होगा।
पासपोर्ट के लिए लगाए जाने वाले अनुलग्नकों को नोटरी या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सत्यापित शपथ पत्र के रूप में देने की जरूरत नहीं होगी। केवल सादे कागज पर अनुलग्नक प्रिंट करके देने से भी मान्य होगा। पासपोर्ट के लिए अनुलग्नकों की संख्या 15 से घटाकर नौ कर दी गई है। तलाकशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी का नाम देना जरूरी नहीं होगा।
अनाथ बच्चों की जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अगर मैट्रिक या अदालत का प्रमाणपत्र नहीं है तो अनाथालय प्रमुख के लेटरहैड पर लिखकर देने को भी प्रमाण माना जाएगा। विवाह बंधन के बिना जन्म लेने वाले बच्चों के लिए केवल अनुलग्नक जी देना होगा। यानी बच्चों के अभिभावक या माता या पिता की स्वत: घोषणा ही पर्याप्त होगी। गोद लिए बच्चों के लिए अभिभावकों को एक सादे कागज पर शपथपत्र देना होगा।
सरकारी कर्मचारी जो अनुलग्नक बी जो पहचान प्रमाणपत्र से जुड़ा है या अनुलग्नक एम अनापत्ति प्रमाणपत्र से जुड़ा है, हासिल करने में असमर्थ हैं तो उन्हें अनुलग्नक एन, पूर्व सूचना पत्र देना होगा। नए नियमों की जानकारी सभी पासपोर्ट अधिकारियों एवं कार्यालयों और मिशनों को भेज दी गई है।