प्लास्टिक मनी से 2,000 रुपये तक के लेन-देन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं
नई दिल्ली: यदि आप 2,000 रुपये तक की कोई वस्तु या सेवा की खरीद-फरोख्त अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो अब इस पर आपको सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई यह एक प्रोत्साहनपूर्ण और इन माध्यमों का उपयोग करने वालों के लिए राहत की खबर है. वर्तमान तक, आप इन ट्रांजैक्शन पर 15 फीसदी टैक्स पे करते रहे हैं . सरकार द्वारा की गई नई घोषणा आज यानी गुरुवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो रही है.
पीएम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने यह बार बार तमाम बयानों में कहा है कि वह काले धन को हतोत्साहित करने के लिए कैशलेस इकॉनमी यानी नकदीरहित लेन-देन की ओर देश को ले जाना चाहती है. सरकार द्वारा किया गया यह ऐलान इसी कड़ी में एक कदम है.
नोटबंदी के बाद नकदी संकट को देखते हुए सरकार यह पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड के प्रयोग पर सेवा शुल्क नहीं लगेगा. कैशलेस इकॉनमी के लिए प्रयासरत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे पेटीएम से भुगतान की सीमा भी बढ़ा दी है. ई वॉलेट से पेमेंट की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए की जा चुकी है.
वैसे बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में बीजद के नेता भर्तृहरि महताब ने पिछले दिनों कई बैंकों के डेबिट कार्ड से कथित रूप से चीन और अमेरिका में धन निकाले जाने और बैंकिंग सुरक्षा में सेंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था और मांग की कि देश में कैशलेस व्यवस्था से पहले बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए.