अघोषित रक़म के 50 फीसदी धन पर होगा सरकार का क़ब्ज़ा
लोकसभा में अरुण जेटली ने पेश किया आयकर संशोधन विधेयक
नई दिल्ली। कालेधन पर चोट के लिए लागू की गई नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से नए-नए नियम जारी किए जा रहे हैं। अब सरकार ने अघोषित रकम पर एक नई स्कीम का ऐलान किया है। 8 नवंबर के बाद बैंकों में जमा काले धन के लिए ऐसी स्कीम घोषित की गई है जिसमें 50 फीसदी धन सरकार के पास पहुंचेगा।लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन विधेयक पेश किया।
इसके तहत 8 नवंबर के बाद बैंकों में जमा अघोषित रकम पर 30% टैक्स लगेगा। जमा रकम पर 10 % पेनाल्टी भी लगेगी। इसके अलावा 33% पीएम गरीब कल्याण सेस भी लगेगा, सेस सिर्फ टैक्स की रकम पर लगेगा। कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत लगभग 50% रकम सरकार को जाएगी। 25% रकम खास डिपॉजिट स्कीम में जमा की जाएगी। इस स्कीम में जमा रकम का खास इस्तेमाल होगा। सिंचाई, हाउसिंग, शौचालय, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य में इस धन का इस्तेमाल होगा।
बता दें कि नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही ऐसी खबरें हैं कि बड़े पैमाने पर काला धन विभिन्न लोगों के अकाउंट में खपाए जा रहे हैं। काला धन रखने वाले अपना पैसा दूसरों को अकाउंट में जमा करने को दे रहे हैं और इसके बदले उन्हें कमीशन दे रहे हैं। खास तौर पर जन धन खातों में इस तरह की रकम जमा कराई गई है। अब तक ये आंकड़ा 26 हजार करोड़ तक पहुंच गया है।