24 नवम्बर के बाद लग सकती है नोट बदलने पर रोक
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद पुराने नोट बैंकों और पोस्ट ऑफिस के जरिए बदलने की सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इसे लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 24 नवंबर के बाद नोट बदलने पर रोक लगा सकती है। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर उन लोगों को चेतावनी दी है जो जनधन खातों का इस्तेमाल काले धन सफेद करने के लिए कर रहे हैं।
सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 24 नवंबर के बाद नोट बदलने पर रोक लग सकती है। बता दें कि 24 नवंबर नोट बदलने की आखिरी तारीख है। सरकार इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। खबरों के मुताबिक बैंक इस रविवार को भी खोलने पर फैसला संभव है। अगर बैंक खुले तो नोट बदलने पर रोक पहले ही लग सकती है।
वित्त मंत्रालय जनधन खातों के जरिये काले धन को सफेद करने वालों पर जुर्माना और सजा के प्रावधान पर विचार कर रहा है। दरअसल सरकार के पास जनधन खातों के दुरुपयोग की रिपोर्ट पहुंची है और इसके बाद कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के लिए सभी रास्ते बंद करने में सरकार जुट गई है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी बैंकों को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि उनकी जितनी सहयोगी कंपनियां हैं उनमें जो भी कैश बैलेंस हैं उसकी जानकारी दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 नवंबर को मौजूद कैश की जानकारी मांगी है। बैंकों को पुराने नोट जमा होने की तारीख खत्म होने के बाद के कैश बैलेंस भी बताने होंगे।
सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सभी ट्रस्ट और सोसायटी को भी चिट्ठी लिखी गई है। ट्रस्ट और सोसायटी की ओर से चलाए जाने वाले सभी संस्थानों में कैश बैलेंस की जानकारी मांगी गई है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रस्ट, सोसायटी और सहयोगी कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने की रिपोर्ट मिली है।