डीएनडी को टोल फ्री फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील
नई दिल्ली। डीएनडी टोल फ्री करने के मामले में नोएडा टोल कंपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर फ्लाई-वे निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाई वे को टोल फ्री कर दिया था जिसके बाद टोल से गुजरने वाले लोग बिना टोल दिया जा रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा था कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड मनमाने तरीके से टोल की वसूली कर रही है।
कंपनी की इसी मनमानी के विरोध में पिछले चार साल से संघर्ष चल रहा था। कोर्ट में डीएनडी को टोल फ्री करने को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। 9 किलोमीटर लंबे आठ लेन वाले डीएनडी को टोल फ्री करवाने के लिए दो महीने पहले भी कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था।
बता दें कि फरवरी 2001 में शुरू हुए डीएनडी पर टोल टैक्स बढ़कर पांच गुना हो चुका है। टोल पर मोटरसाइकिल से गुजरने पर 12 रुपए देने होते हैं, वहीं कार से गुजरने पर 28 रुपए चुकाने पड़ते हैं। यहां से रोजाना 25 हजार से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। यहां अक्सर भयंकर जाम भी नजर आता है।