बैंकों में BCCI का लेन देन रुका
लोढ़ा पैनल ने बैंकों को दिए निर्देश
नई दिल्ली.: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का खाता रखने वाले बैंकों को ‘निर्देश’ दिया कि वे बोर्ड द्वारा 30 सितंबर को उसकी विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे.
अपनी सिफारिशों का उल्लघंन किये जाने से लोढ़ा पैनल काफी नाराज है. समिति ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, ‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है.’ यह पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को भी भेजा गया है.
समिति ने कहा, ‘आप जानते हैं कि समिति के 31-08-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते. इस तरह की राशि का भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है और वैसे भी इसकी कोई आकस्मिक जरूरत नहीं थी.’
इसने कहा, ‘आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गई पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है, जिसमें फंड के वितरण की नीति 30-09-2016 तक गठित किया जाना शामिल है.’
इसके अनुसार, ‘सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (6-10-2016) को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी, इसलिए आपको 31-08-2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है. इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा.’