मुम्बई तेज़ाब काण्ड: अंकुर पंवार दोषी क़रार
मुंबई। मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए चर्चित प्रीति राठी मर्डर केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने अंकुर पंवार को दोषी ठहराया है। 2 मई 2013 को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन हुए हरियाणा की रहने वाली 22 साल की प्रीति राठी पर अंकुर पंवार ने तेजाब फेंका था। प्रीति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल प्रीति का नौसेना में चयन हुआ था जिसके बाद अंकुर प्रीति की कामयाबी से इतना जलने लगा था कि उसने प्रीति का करियर खत्म करने के लिए ये साजिश रची।
अंकुर सिर्फ प्रीति पर तेजाब फेंकने के लिए उसी ट्रेन से आया जिसमें प्रीति सफर कर रही थी और बांद्रा स्टेशन पर वो प्रीति पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। प्रीति पिता के साथ मुंबई में अपने करियर की शुरुआत करने पहुंची थी। भारतीय नौसेना में ज्वाइनिंग के लिए वो पिता के मुंबई पहुंची थी जैसे ही बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ उतरी एक शख्स ने उसपर तेजाब फेंक दिया। करीब एक महीने के इलाज के बाद प्रीति की मौत हो गई। इस वारदात में तेजाब के छींटे प्रीति के पिता पर भी पड़े थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते आरोपी फरार हो चुका था।
आनन-फानन में प्रीति राठी को अस्पताल में भर्ती कराया गया पर एक महीने के बाद प्रीति की मौत हो गई। इस तेजाब कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, मामला रेलवे पुलिस से तुरंत मुंबई क्रांइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के कुछ ही दिनों में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने हरियाणा से अंकुर पंवार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि प्रीति राठी के नेवी के अस्पताल में नौकरी लगने से आरोपी अंकुर पंवार को काफी ज्यादा जलन हो रही थी।
इसी वजह से उसने प्रीति का करियर खत्म करने की ठानी और दिल्ली से मुंबई उसी ट्रेन में आया और मौका देख कर अंकुर ने प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 1322 पन्नों की चार्जशीट भी कोर्ट में दायर की है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 302 (मर्डर), 326 (A), 326 (B) तेजाब से हमला करने के तेहत ट्रायल चलाया। इस मामले में पीड़ित के पिता अमरसिंह आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर रहे हैं।