इलाहाबाद। देश को हिला कर रख देने वाले दादरी कांड पर यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से नया मोड़ आ गया है। दादरी कांड में मृतक अखलाक के परिजनों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अखलाक के भाई जान मोहम्मद को छोड़कर परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
अखलाक के परिवार ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार का दावा था कि उन्हें केस में फंसाया गया है। हाल में, अखलाक के बेटे ने भी यूपी के डीजीपी से मुलाकात कर मामले की पुनः जांच की मांग की थी। परिवार ने दावा किया था कि मीट के प्रकार को लेकर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है। परिवार ने हाई कोर्ट को भी यही बात बताई।

मालूम हो कि पिछले साल 28 सितंबर को दादरी के बिसाहड़ा गांव में गौहत्या करके मांस को घर में रखने का आरोप लगाते हुए घर में घुसी भीड़ ने अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उसके बेटे दानिश को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच की गई थी।

इस मामले में गौतमबुद्धनगर की एक अदालत में हाल में दाखिल फॉरेंसिक रिपोर्ट में नमूने के कहा गया था कि अखलाक के घर से बरामद मांस गौमांस ही था। इसके बाद अखलाक के परिजन के खिलाफ गौहत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।