आवश्यक खाद्य वस्तुओं से कर समाप्त करें राज्य: केंद्र
नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों से दालों और खाद्य तेलों सहित सभी आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सभी स्थानीय कर समाप्त करने को कहा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बयान में कहा कि दालों, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को केंद्र ने राज्यों से आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सभी स्थानीय कर समाप्त करने को कहा है।
उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे तत्काल आधार पर बाजार में हस्तक्षेप करें और प्राथमिकता के आधार पर एपीएमसी कानून की समीक्षा कर दालों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता के आधार पर गैर सूचीबद्ध करें जिससे किसान अपनी उपज की बिक्री अपनी पसंद के स्थान पर कर सकें जिससे खेत से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रंखला के चरण घटें।
मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्य वस्तुएं मिल सकेंगी तथा किसानों को भी बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा।उपभोक्ता मामलों के सचिव ने इस बारे में राज्यों का ध्यान इस साल मई में हुई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में अपनाई गई कार्रवाई योजना की ओर दिलााया है।राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत दालों तथा अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्य नीति पर विचार करने को भी कहा गया है।