लखनऊ: मानक के विपरीत सूटकेस या हैंडबैग ले जाने पर हज यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम क्षणों में उनकी यात्रा निरस्त हो सकती है और जमा धनराशि भी जब्त हो सकती है।

यह जानकारी राज्य हज समिति के सचिव मोहम्मद जुबैर ने गुरुवार को लखनऊ में दी। उन्होंने बताया कि हज कमेटी आफ इण्डिया मुंबई ने निर्देश जारी किए हैं कि हज-2016 के यात्री स्टैण्डर्ड बैगेज के साथ ही यात्रा करें। बेडौल या अनियमित साइज़ के बैगेज अपने साथ हज पर ले जाना सख़्त मना है। तय मानक के विपरीत आकार का बैगेज साथ रखने पर अन्तिम क्षणों में भी यात्रा निरस्त की जा सकती है और जमा धनराशि ज़ब्त की जा सकती है।

निर्धारित मानक के सूटकेस एवं हैण्डबैग की व्यवस्था हज यात्रियों को स्वयं करनी होगी। उन्होंने बताया कि हज यात्री को चेक-इन-बैगेज के रूप में अपने साथ 158 सेंटीमीटर वाले दो सूटकेस, जिनमें हर का वज़न 22 किलोग्राम हो तथा एक हैंडबैग जिसका वज़न 10 किलोग्राम तक हो, ले जाने की इजाज़त है। हज यात्रियों को अपना कवर नम्बर, नाम, पता, फ्लाइट नम्बर व इम्बारकेशन प्वाइण्ट बोल्ड मार्कर पेन से अपने बैगेज पर अवश्य लिखना होगा।