मुंबई: राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके (2008) की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साध्वी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पिछले सप्ताह ही पूरी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने आज की तारीख मुक़र्रर की थी।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले आठ साल से मालेगांव बम धमाके (2008) के आरोप में जेल में है। मामले की जांच कर रही एनआईए ने इसी साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है। उसी के बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी। मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत अर्जी के विरोध में दखल याचिका भी दायर है।
बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। नवंबर में ही राज्य की एटीएस ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत इस मामले को सुलझाने का दावा किया था लेकिन 2011 में यह मामला जांच के लिए एनआईए को दे दिया गया।
जांच के बाद एनआईए ने भी माना की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रोल पूरे बम धमाके में कही भी नहीं है। इसी के बाद साध्वी प्रज्ञा ने अपनी जमानत याचिका मुंबई के सेंशन कोर्ट में दायर की थी।