प्रशिक्षित 80 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित
लाभार्थियों के खाते में कुल रू0 96,000.00 अन्तरित
मझोला, मुरादाबाद निवासी पवन कुमार गौतम ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 24.07.2015 को नगर विकास अभिकरण डूडा, जलकल परिसर, मुरादाबाद को आवेदन-पत्र देकर निम्न सूचना मांगी थी कि वर्ष 2013-14 में बूस्टर कम्प्यूटर सेन्टर दीनदयाल नगर एम0डी0ए0 नामक संस्था द्वारा 80 बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराया गया, उन 80 प्रशिक्षर्थियों की छात्रवृत्ति किस माह में वितरित की गयी, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी, विभाग द्वारा कुल कितना भुगतान किया गया आदि की जानकारी मांगी थी, मगर इस सम्बन्ध में वादी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, तब वादी ने आर0टी0आई0 एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर जानकारी प्राप्त करनी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने नगर विकास अभिकरण डूडा, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सूचना 30 दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष पेश करें, जिससे प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिया जा सके, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
सुनवाई के दौरान सतीश कुमार सिंह नगर विकास अभिकरण डूडा, मुरादाबाद आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आयोग को अवगत कराया कि विभाग द्वारा स्टेप अप योजना के अन्तर्गत 80 लाभार्थियों के खाते में कुल रू0 96,000.00 (रू0 छियान्नबे हजार मात्र) भेजे गये है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है, जो पटल पर मौजूद है।
आयोग की सख्ती से शस्त्र लाइसेन्स हुआ, स्वीकृत
एक अन्य वाद में तहसील मिलक, रामपुर निवासी श्री बाबूराम गंगवार ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर से सूचना मांगी थी कि हर्षवर्धन पुत्र बाबूराम गंगवार ने बन्दूक का लाइसेन्स बनाने हेतु किस तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया, थाना मिलक से कितनी बार रिपोर्ट आ चुकी है, प्रकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है, आदि की सूचना विभाग से मांगी, मगर कोई जानकारी नहीं दी गयी, फिर निराश होकर वादी ने आर0टी0आई0 एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर जानकारी प्राप्त करनी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि तब प्रतिवादी श्री पवन कुमार शस्त्र लिपिक उपस्थित हुए, उन्होंने प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयोग को अवगत कराया कि श्री बाबूराम गंगवार ने दो नाली बन्दूक के ट्रान्सफर हेतु जो आवेदन किया था वह उनके पुत्र श्री हर्षवधन गंगवार के नाम लाइसेन्सी दो नाली बन्दूक ट्रान्सफर कर दी गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी, जो पटल पर मौजूद है।