रंगदारी वसूल करने वालों की अब खैर नहीं
पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को दिए कार्यवाही किये जाने के निर्देश
लखनऊ: अरविन्द कुमार जैन, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने कहा है कि धमका कर अवैध वसूली करने वालों के विरूद्ध पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की जाय। जबरन वसूली करने वालों की हिस्ट्रीशीट खोलने, गैंग का पंजीकरण कर गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत निरूद्ध करने एवं अवैध सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गये परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा कडे़ निर्देश निर्गत किये गये हैं कि उनके संज्ञान में कुछ ऐसी घटनायें लायी गयीं हैं, जिनमें चौथ वसूली की शिकायत हैं तथा कुछ लोगों को धमकी दी जा रही है। ऐसे दोषी व्यक्तियों पर पुलिस सख्त कार्यवाही करे तथा धमकी देने वालों के पीछे जो सरगना हैं या जो जबरन वसूली में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही पूरे प्रदेश में की जाय। ऐसी घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल होती है तथा यदि जिला पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही नहीं की गयी तो जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को 72 घण्टे के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे केस की समीक्षा कर अवगत कराने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि किन प्रतिष्ठानों, धनाढ्य व्यक्तियोें से चैथ वसूल की गयी है या धमकी दी गयी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ परिक्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षकों का भी दायित्व होगा। ऐसे प्रकरण प्रकाश में आते ही फाइलें खुलवा कर धमकी देने वालों व उनके आकाओं पर कठोरतम् कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय, जिसमें पीडित को समुचित सुरक्षा मिल सके तथा एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बनाया जाय कि अपराधी इस तरह का दुस्साहस न कर सकें। ऐसे प्रकरण सदैव वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी आ जाते हैं तथा यदि पुलिस अधीक्षकों द्वारा संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि इसको हल्के में लिया जा रहा है जो अक्षम्य होगा। प्रत्येक प्रकरण में मुकदमा अवश्य दर्ज हो, किसी भी प्रकार के अल्पीकरण का प्रयास न किया जाय।
उन्होंने कहा कि घटना का अनावरण करने हेतु टीमों का नामवार गठन कर कार्यवाही करायी जाय तथा जब तक घटना का अनावरण न हो जाय, टीम लगी रहे। ऐसे अपराधियों के विरूद्ध प्रदेश में अभियान चलाकर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गैंग दर्ज करने, गैंगेस्टर एक्ट में निरूद्ध करने, उनकी अवैध सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का भी अभियान चलाया जाय। ऐसे अपराधी वांछित हैं तो उन पर अपने स्तर से ईनाम घोषित करें। यदि पुलिस महानिदेशक स्तर से ईनाम घोषित होना हो तो उनके पास प्रस्ताव भेजा जाय, ऐसे प्रकरण में उसी दिन ईनाम घोषित कर दिया जायेगा।