श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आठ फरवरी को बीसीसीआई की बैठक में एन. श्रीनिवासन के शामिल होने पर कड़ा रुख जताते हुए अपनी नाखुशी जताई है। न्यायालय ने सोमवार को कहा कि श्रीनिवासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने निश्चित तौर पर पाया है कि हितों का टकराव है। उच्चतम न्यायालय ने श्रीनिवासन के वकील कपिल सिब्बल को शुक्रवार तक अदालत को अपने रुख से अवगत कराने को कहा है।
कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब श्रीनिवासन चुनाव नहीं लड़ सकते तो पद पर कैसे रह सकते हैं।
वहीं श्रीनिवासन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि श्रीनिवासन ने अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं की है क्योंकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया और बैठक सिर्फ चुनाव की तारीख तय करने के लिए थी। कोर्ट ने कपिल सिब्बल को शुक्रवार तक अदालत को श्रीनिवासन के रुख से अवगत कराने को कहा है।