नीतीश को विधायक दल का नेता चुनने की प्रकिया अवैध: पटना हाईकोर्ट
पटना: पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को जनता दल (युनाइटेड) के विधायक दल का नेता चुने जाने पर रोक लगा दी है। नीतीश को जद (यू) विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर बिहार के एक विधायक ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने बुधवार को विधायक राजेश्वर राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीतीश के जद (यू) विधायक दल का नेता चुने जाने पर रोक लगा दी है।
विधायक राज के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विधायक दल का नेता चुने जाने के मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधायक दल के नेता पद से पदमुक्त किए बगैर नीतीश कुमार को विधायक दल का नया नेता चुने जाने का आरोप लगाते हुए 9 फरवरी को विधायक राजेश्वर राज ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
विधायक ने याचिका में कहा है कि विधायक दल के नेता मांझी को न संवैधानिक तरीके से पदमुक्त किया गया और न ही हटाया गया तो फिर किस स्थिति में विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया गया।
मांझी पहले से ही विधायक दल के नेता का चुनाव असंवैधानिक बता रहे हैं। 7 फरवरी को जद (यू) विधानमंडल की बैठक में नीतीश को नया नेता चुना गया था।