आठ जनसूचना अधिकारी दण्डित
लखनऊ:उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा आर0टी0आई0 आवेदकांे को मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने और आवेदकों को परेशान करने वाले अफसरों जनसूचना अधिकारियों को दण्डित किये जाने के साथ ही उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए है। उन्होंने संबंधित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि वे आर0टी0आई0 अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विभागीय अफसरों/जनसूचना अधिकारियों की आयोग में अगली तिथि को उपस्थिति सुनिश्चित करायें।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिन 8 जनसूचना अधिकारियों प्रत्येक पर 25-25 हजार रु0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है वे इस प्रकार है-हिमेश तिवारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमरोहा एवं जनसूचना अधिकारी फम्र्स सोसाइटीज मुरादाबाद तथा जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद विजय कुमार ए0पी0डब्लू0 संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर एवं उप निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद मुरादाबाद, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम करनपुर ब्लाक डिलारी मुरादाबाद तथा थानाध्यक्ष डिलारी मुरादाबाद और जानसठ तहसील मुरादाबाद के तहसीलदार को अर्थदण्ड से दण्डित किया है।