हज आवेदन संबंधी जरूरी हिदायतें जारी
19 जनवरी से 20 फरवरी तक जमा होंगे आवेदन फार्म
लखनऊ: हज-2015 के लिए जाने के इच्छुक लोगों के लिए हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने ज़रुरी हिदायतें जारी की हैं जिनका हज फार्म भरते वक़्त ध्यान रखना ज़रुरी है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव मोहम्मद जुबैर अहमद ने आज यहाँ दी।
हज कमेटी द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार हज आवेदन पत्रों को आगामी 19 जनवरी से यहाँ राज्य हज समिति के कार्यालय में डाक अथवा दस्ती जमा किया जायेगा। आवेदन फार्म आगामी 20 फरवरी तक जमा होंगे। आवेदन फार्म ऑन लाइन भी हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट www.hajcommittee.com पर Online-Application में जाकर भरा जा सकेगा। आनलाइन भरे फार्म का प्रिंट निकालकर उसमें फोटो लगाकर हस्ताक्षर किये जाएंगे। मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट फार्म के पीछे लेना अनिवार्य है। बेहतर होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट एम0बी0बी0एस/सरकारी चिकित्सक से लिया जाये। भरा हुआ फार्म सत्यापन हेतु उ0प्र0 राज्य हज समिति कार्यालय में डाक अथवा दस्ती आगामी 20 फरवरी से पूर्व भेजना अति आवश्यक होगा। वेरिफिकेशन के बिना ऑन लाइन जमा फार्म अपूर्ण माना जायेगा तथा उसे हज-2015 हेतु योग्य नहीं समझा जायेगा।
हज-2015 के लिये पासपोर्ट जारी होने की तिथि 20 फरवरी, 2015 या उसके पूर्व की होनी जरूरी है। साथ ही पासपोर्ट की वैधता 20 फरवरी से पूर्व न समाप्त हो रही हो। पासपोर्ट मशीन रीडेबल होना जरूरी है, क्योंकि हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होगा। प्रत्येक आवेदनकर्ता को हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के ख़ाते में रजिस्ट्रेशन धनराशि 300 रूपये की धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 34532361460 या यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 318702010406010 अथवा हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट www.hajcommittee.com पर E-Payment में जाकर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही पे-इन-स्लिप हज फार्म के साथ नत्थी करना अनिवार्य होगा। हज कमेटी के अनुसार एक कवर में न्यूनतम एक एवं अधिकतम पॉंच वयस्क आवेदन कर सकते हैं। साथ में एक या दो शिशु भी जा सकते हैं।
ऐसे आवेदक जिन्होंने एक जनवरी, 2015 को 70 वर्ष पूर्ण कर लिये हों उन्हें अपने एक साथी के साथ आरक्षित श्रेणी ‘एÓ में रखा जायेगा। साथी के रुप में पति, पत्नी, भाई, बहन, लड़का, लड़की, पोता, पोती, नवासा, नवासी, दामाद, बहू भंाजा, भंाजी, भतीजा, भतीजी आवेदन कर सकते हैं। किसी एक का आवेदन निरस्त होने की दशा में दूसरे का भी आवेदन निरस्त माना जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक किसी भी रुप में रिज़र्व श्रेणी में अकेले नहीं जा सकेंगे।
जिन आवेदकों ने लगातार हज-2012, हज-2013, हज-2014 में आवेदन किया हो और उनका चयन न हुआ हो या किन्हीं कारणों से वह हज पर नहीं गये हों तथा उन्होंने हज-2015 के लिए भी आवेदन किया हो उन्हीं को रिज़र्व बी कैटैगरी में माना जाएगा। सामान्य, श्रेणी ‘एÓ व ‘बीÓ तथा रिपीटर (केवल महरम/साथी के रुप में) का निर्धारित प्रारुप सादे कागज़ पर हस्ताक्षरित कर भेजना अनिवार्य है।
हज आवेदक द्वारा रिहाइशी पते का प्रूफ लगाना आवश्यक होगा यदि उसकी रिहाइश पासपोर्ट में दर्ज पते से अलग नहीं है तो पासपोर्ट की फोटो प्रति, यदि पासपोर्ट में दर्ज पता भिन्न है तो- राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली/पानी का बिल, टेलिफोन बिल (लैंडलाइन), गैस कनेक्शन, इनकम टैक्स निर्धारण पत्र वोटर आई0कार्ड, आधार कार्ड, कर्मचारी पहचान पत्र (सरकार द्वारा जारी) में से कोई प्रूफ लगा सकते हैं।
एन0आर0आई आवेदकों के लिए लिखित अनुरोध करने पर पासपोर्ट जमा करने की तिथि आगामी 31 जुलाई, 2015 तक बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए अनुरोध पत्र, पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति, वीज़ा आदि प्रपत्र लगाना जरूरी होगा।
हज-2015 के आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।