लखवी को नहीं मिली राहत
कराची। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले के षडयंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी की रिहाई से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले को आज रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लखवी से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले को जल्दबाजी में किया गया फैसला बताया और इस मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को दोनों पक्ष लखवी तथा संघीय सरकार दोनों को सुनकर निर्णय करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को लखवी की जमानत पर भी निर्णय से रोक दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। हाईकोर्ट ने लखवी को सबूतों के अभाव में सशर्त रिहाई का आदेश दिया था जिसके बाद पाक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
लखवी भारत में हुए 26/11 मुम्बई आतंकी हमले का आरोपी है। उसे वर्ष 2009 में मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों में एक मान कर गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 166 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वह तभी से लगातार जेल में बंद है। उसे हाल ही में एक पाकिस्तानी कोर्ट द्वारा पर्याप्त सबूत न होने के कारण जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए थे।
लखवी को जमानत दिए जाने के बाद भारत ने पाक उच्चायुक्त को बुलाकर कड़ा विरोध जताया था। भारत ने लखवी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत भी पाकिस्तान को दिए थे जिनके बाद भी उसे जमानत दे दी गई थी। भारत द्वारा दिए गए सबूतों में लखवी को मुम्बई हमले में शामिल अन्य आतंकियों से फोन पर की गई बातचीत के टेप भी शामिल थे। कड़े भारतीय विरोध के चलते पाक सरकार ने जकी-उर-रहमान-लखवी को रिहा होने से पहले ही एक अन्य पुराने अपहरण के केस में गिरफ्तार कर लिया था