बाहर से आने वाली उड़ानों के लिए दिशा निर्देश जारी
नई दिल्ली: मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भारत आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की है. कोविड-19 के अलग-अलग म्यूटेशन को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. SARS-CoV-2 के म्यूटेंट स्ट्रेन के भारत में आने को खतरे को देखते हुए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में बदलाव किया है. ये नई गाइडलाइंस 22 फरवरी को आधी रात से लागू हो जाएगी. सरकार का कहना है कि यूनाइडेट किंगडम सहित यूरोप के अन्य देशों और मिडिल ईस्ट से आने वाले सभी यात्रियों को नई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है.
इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस
- भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा.
- इसके अलावा पोर्टल पर अपनी नेगेटिव कोरोना RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए.
- यात्रियों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर अपने पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी.
- यात्रियों को भारत आने के बाद उन्हें कहां यात्रा करनी है, इसकी जानकारी भी देनी होगी.
- सभी यात्रियों को रिपोर्ट की प्रमाणिकता के मामले में एक डिक्लेरेशन देना होगा कि इस रिपोर्ट में अगर कुछ गलत पाया जाता है, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
- उन यात्रियों को बिना निगेटिव कोरोना रिपोर्ट के आने की इजाजत होगी, जिनके परिवार में किसी शख्स की अचानक मौत हुई हो. यानी इमरजेंसी में उन्हें ट्रैवल करना पड़ रहा हो.
- सभी यात्रियों को लिखित में गारंटी देनी होगी कि, यात्री सरकारी नियमों के अनुसार होम क्वॉरंटीन या फिर 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे.
बोर्डिंग के समय यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रा करने की मंजूरी दी जाएगी. - एयर लाइन को ऐसे पैसेंजर्स की पहचान करनी होगी, जो यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आ रहे हों. उन्हें फ्लाइट में अलग-अलग जगह बैठाया जाएगा.