डेंटल क्लीनिक्स की फंक्शनिंग पर गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंटल क्लीनिक्स की फंक्शनिंग को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके जरिए बताया है कि किन परिस्थितियों में डेंटल क्लीनिक्स खोली जा सकती हैं और क्या-क्या इलाज किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में डेंटल क्लीनिक्स पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि टेलीफोन के जरिये सलाह दी जा सकती है। वहीं, कंटेनमेंट जोन के पेशेंट नजदीकी कोविड-19 फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए एंबुलेंस की मदद ले सकते हैं।
गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में दांत से जुड़ी इमरजेंसी जरूरतों का इलाज किया जा सकता है। जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाली डेंटल क्लीनिक्स में कंसल्टेंसी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक दांत से जुड़ा कोई ऑपरेशन न किया जाए। गाइडलाइन में कहा गया है कि दांत से जुड़ी सामान्य जांच आदि को अगले आदेश तक नहीं कराया जाए। गाइडलाइन में यह भी साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि ओरल कैविटी और नेशनल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत होने वाली ओरल कैंसर की जांच में फिलहाल खतरा है, इसलिए अगले आदेश तक इसकी जांच भी नहीं हो।