बाबरी विध्वंस के आरोपियों को क्लीन चिट मिलना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल: कांग्रेस
नई दिल्लीःकांग्रेस ने कहा कि बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल है। मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था लेकिन विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है।
तर्कविहीन निर्णय
कांग्रेस ने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस “तर्कविहीन निर्णय” के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी।
क्या कहा सुरजेवाला ने
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, “बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर, 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था। पर विशेष अदालत ने सभी दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के भी प्रतिकूल है। “