पायलट गुट की क़िस्मत का फैसला अब 24 जुलाई को, हाईकोर्ट से मिली राहत
जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी पर हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी (C P Joshi) से कहा कि आप 24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे।
सभी पक्षों ने रखीं दलीलें
बता दें कि सचिन पायलट खेमे की तरफ से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी| पिछले हफ्ते शुक्रवार को मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी, आज सभी पक्षों द्वारा दलीलें रखी गईं।
बागियों को अयोग्य करार देने की मांग
वहीं, कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक राजधानी जयपुर में चल रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए, जिसको लेकर विधानसभा स्पीकर ने नोटिस भेजा है और बीते शुक्रवार तक जवाब मांगा था। जिसके बाद पायलट खेमे के विधायक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और चुनौती दी थी।
सुनवाई का तीसरा दिन
शुक्रवार को जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की पीठ ने स्वीकार किया था। सोमवार को शाम तक दलीलें सुनी गईं, लेकिन कोई फैसला अभी नहीं दिया गया है। मंगलवार की सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट की सुनवाई शुरु हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि सभी विधायक अपना जवाब लिखित में दोपहर दो बजे तक दाखिल करें। पायलट और अन्य कांग्रेस विधायकों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (mukul rohtgi) पेश हुए और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में दलीलें रखीं।
नोटिस की अवधि पर सवाल
याचिकाकर्ता की तरफ से दलील पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस वक्त कोरोना संकट के बीच हैं और नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का वक्त दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक इसे सात दिन तक बढ़ाना चाहिए।
कैबिनेट की बैठक शाम को
इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम 5 बजे अपनी सरकार की कैबिनेट (cabinet) बैठक बुलाई है। इससे पहले, उन्होंने राज्य के राजनीतिक संकट के बीच फैरीमोंट होटल में राजस्थान के विधायकों और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की एक सीएलपी बैठक को संबोधित किया।
दरअसल, सीएम अशोक गहलोत (ashok gehlot) का आरोप है कि उनके बागी विधायकों के साथ सचिन पायलट मिलकर सरकार गिराने की साजिश रज रहे थे। इसको लेकर सीएम गहलोत ने बीते गुरुवार को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप भी जारी किया था। जिसमें हॉर्स-ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया।